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सुप्रीम कोर्ट का वक्फ कानून पर रोक से इनकार

केंद्र सरकार से पूछा – क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिमों को जगह देंगे

नई दिल्ली केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को 2 घंटे सुनवाई हुई । इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिका लगाई गई है।सुप्रीम कोर्ट ने इन पर केंद्र से जवाब मांगा है, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर रोक नहीं लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा पर चिंता जताई । इस पर कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा सकता है ।कोर्ट ने कहा कि हम इस पर फैसला करेंगे । सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ कानून के तहत बोर्ड में अब हिंदुओं को भी शामिल किया जा जाएगा। यह अधिकार का हनन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या मुसलमान को भी हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता है। CJI संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। वही कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनोज सिंघवी, शिव सिंह दलील रख रहे हैं । सुप्रीम कोर्ट अब गुरुवार 2:00 बजे सुनवाई करेगी सुनवाई में अपीलकर्ताओं ने वक्फ बोर्ड बनाने, पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन, बोर्ड मेंबर में गैर मुस्लिम और विवादों के निपटारों को लेकर मुख्य दलीलें दी।

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Written by Rj22 news

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