नई दिल्ली। दोपहिया वाहन खरीदने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने दोपहिया वाहन निर्माताओं के लिए एक नया नियम प्रस्तावित किया है, जिसके तहत अब हर नई बाइक या स्कूटर की खरीद पर दो हेलमेट देना अनिवार्य होगा। यह प्रस्ताव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लाया गया है, जिसके तहत केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन की तैयारी की जा रही है।
मंत्रालय के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और हेलमेट के उपयोग को अनिवार्य बनाना है, ताकि दुर्घटना की स्थिति में चालक और पीछे बैठने वाले दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वर्तमान में, वाहन खरीदते समय केवल एक हेलमेट देना अनिवार्य है, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद निर्माता को दो हेलमेट देना होगा।
इस प्रस्ताव को जल्द ही सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए जारी किया जाएगा और उसके बाद इसे लागू किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
क्यों लिया गया यह फैसला?
भारत में सड़क दुर्घटनाओं में हर साल हजारों लोग जान गंवाते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वालों की होती है। इनमें से कई मामलों में हेलमेट न पहनना गंभीर चोट या मृत्यु का कारण बनता है। सरकार का यह कदम इन हादसों को कम करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।
वाहन खरीदारों को क्या मिलेगा?
अगर यह नियम लागू होता है, तो प्रत्येक नई बाइक या स्कूटर खरीदने पर ग्राहकों को दो स्टैंडर्ड सर्टिफाइड हेलमेट मिलेंगे — एक चालक के लिए और एक पीछे बैठने वाले के लिए।
यह नियम लागू होने के बाद न केवल सुरक्षा में इजाफा होगा, बल्कि लोग हेलमेट पहनने को लेकर अधिक जागरूक भी होंगे।
सरकार का यह प्रस्ताव फिलहाल ड्राफ्ट चरण में है, और इससे जुड़ी अंतिम अधिसूचना आने वाले हफ्तों में जारी की जा सकती है।
सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में यह एक स्वागत योग्य कदम माना जा रहा है।