पाली । शहर के निजी स्कूल अब अभिभावको को तय दुकानों से किताबें, यूनिफॉर्म, टाई, जूते और स्टेशनरी खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगे ।
जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने शुक्रवार को निजी स्कूलों को आदेश जारी कर स्पष्ट किया कि यदि किसी स्कूल ने ऐसा किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी । स्कूलों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। इसके लिए शिकायतों के बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग के डीईओ राहुल राजपुरोहित ने निर्देश दिए है कि वह जांच दल बनाए। हर दिन तीन से चार स्कूलों का निरीक्षण करें। स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं कि वह विद्यालय स्तर पर अभिभावक शिक्षक समागम और फीस कमेटी का गठन करें। निजी स्कूल अब 3 साल तक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे।