पाली | स्थानीय सूरज शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय में ‘बाल विवाह रोकथाम’ और ‘बालिका सुरक्षा’ को लेकर एक विशेष जागरूकता और शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम ‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन’ के जिला समन्वयक अमन कुमार वैष्णव के निर्देशन में आयोजित हुआ।

कानूनी उम्र और सुरक्षा का पाठ
कार्यक्रम के दौरान GSVS की काउंसलर खेरूनीसा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि कानूनन शादी के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष से कम होना ‘बाल विवाह’ की श्रेणी में आता है, जो कि एक दंडनीय अपराध है। उन्होंने छात्राओं को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए ‘गुड टच और बेड टच’ के बीच का अंतर बारीकी से समझाया, ताकि वे स्वयं को सुरक्षित रख सकें।
सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने पर जोर
छात्राओं को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
लाडो योजना
पालनहार योजना
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
शिक्षा और स्वच्छता का संदेश
विद्यालय के प्रधानाचार्य आरिफ खान ने बाल विवाह के दुष्परिणामों पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया और समुदाय से अपील की कि वे ‘अनामांकित’ (जो स्कूल नहीं जा रहे) बच्चों का स्कूल में नामांकन सुनिश्चित करवाएं।
कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित जनों और छात्राओं को बाल विवाह रोकने और बालिका सुरक्षा के प्रति सजग रहने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर अध्यापक दशरथ सिंह, जगदीश पटेल, मदनलाल और GSVS से खेरूनिशा सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा।


