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बाल विवाह पर विधिक जागरूकता शिविर, 104 ग्रामीणों ने ली जागरूकता की शपथ।

सोजत। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वावधान में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली के निर्देशानुसार एवं तालुका विधिक सेवा समिति, सोजत के आदेशानुसार गुरुवार को ग्राम पंचायत चोपड़ा एवं ग्राम पंचायत राजोला कलां में “बाल विवाह को कहें ना” विषय पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर का संचालन पीएलवी श्री सांवल प्रभात व्यास ने किया।

शिविर में बाल विवाह निषेध अभियान के तहत उपस्थित ग्रामीणों को शपथ दिलाई गई तथा बताया गया कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति ही नहीं, बल्कि कानूनन दंडनीय अपराध भी है। इससे बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। प्रतिभागियों को बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी देते हुए समाज में इसकी रोकथाम के लिए सामूहिक सहभागिता का आह्वान किया गया। साथ ही बाल विवाह की सूचना देने के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन और निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी भी दी गई।

शिविर में कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार, लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, साइबर अपराध से बचाव, नालसा पोर्टल, नालसा हेल्पलाइन 15100, नालसा संवाद, जागृति, डॉन एवं साथी अभियान, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, निःशुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता, लोक अदालत, रिस्टोरिंग द यूथ अभियान तथा न्याय आपके द्वार सहित विभिन्न जनकल्याणकारी विधिक योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में ग्राम पंचायत चोपड़ा के 49 तथा राजोला कलां के 55 सहित कुल 104 ग्रामीणों ने भाग लेकर विधिक जानकारी प्राप्त की और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूक रहने का संकल्प लिया।

Akram Khan

Written by Akram Khan

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