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सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश प्रदेश में सड़क दुघर्टना रोकने को लेकर हेलमेट व सीट बेल्ट अनिवार्य

पाली/जयपुर सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजस्थान में हाल हुई भीषण सड़क दुघर्टनाओं को लेकर

19/11/2025को देश की राजधानी नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा समिति का गठन कर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। जिसमें राज्य में सड़क दुघर्टना की रोकथाम के उपाय करने की समीक्षा की गई।तदुपंरात मुख्य सचिव राजस्थान सरकार ने यातायात व्यवस्था से जुड़े विभागों की के समीक्षा बैठक कर बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लेकर यातायात व्यवस्था से जुड़े सम्बंधित विभागों को दुपहिया वाहन चालक के हेलमेट ओर चार पहिया वाहन के सीट बेल्ट लगाने को सख्त निर्देश दिए।साथ ही उच्च न्यायालय के आदेश की सख़्त पालना करवाने के निर्देश जारी किए।

ओर आम नागरिकों सहित सरकारी उपक्रम/संस्थानों ओर राजकीय कार्यलयों व कर्मचारीयों ओर अधिकारीयों को दुपहिया वाहन ओर चार पहिया वाहन परिचालन करतें वक्त अनिवार्य रुप से हेलमेट ओर सीट बेल्ट आवश्यक रुप से लगाने के लिए निर्देशित किया।ओर उक्त आदेश की पालना के लिए विभाग के मुख्य गेट पर CCTV कैमरा लगाने ओर रजिस्टर संधारित करने के आदेश किए।साथ ही कर्मचारी के कार्यालय आते जातें समय उक्त आदेश की पालना करते रहने पर प्रोत्साहित कर पुरुस्कर्त किया जाए ओर पालना नहीं करने वाले कर्मचारियों को प्रथम बार समझाइश की जाए ओर दुबारा अवहेलना करने पर उनकै विरुद्ध उचित कार्रवाई करने को निर्देशित किया गया है। उक्त आदेश पुरे प्रदेश में पालना करवाने हेतु जारी किया गया है।*RJ22 News Pali चीफ़ एडीटर सैय्यद फैयाज बुखारी*******

Fayaj Bukhari

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