मारवाड़ जंक्शन। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वावधान तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली के निर्देशानुसार एवं तालुका विधिक सेवा समिति, मारवाड़ जंक्शन के आदेशानुसार अधिकार मित्र रेखा व्यास द्वारा शनिवार को शकुंतला देवी पितलिया राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मांडा एवं कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, सवराड़ में “नशा मुक्ति के साथ बाल विवाह को कहें ना” विषय पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में वीर परिवार सहायता योजना सहित विभिन्न विधिक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई।
शिविर में बाल विवाह निषेध अभियान के तहत छात्राओं एवं उपस्थित प्रतिभागियों को बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। शारीरिक शिक्षक जगदीश सैन ने कहा कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य को प्रभावित करता है। उन्होंने खेलों के माध्यम से जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भी छात्राओं को प्रेरित किया।
वार्डन पूजा लीलड़ ने विभिन्न सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। वहीं अधिकार मित्र रेखा व्यास ने बाल विवाह की सूचना देने के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन, निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 15100, मध्यस्थता, लोक अदालत की प्रक्रिया, रिस्टोरिंग द यूथ अभियान, नवीन नालसा अभियान, कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार, लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कानूनी प्रावधान तथा साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।
कार्यक्रम में सांवल प्रभात, रणजीत सिंह (पूर्व सरपंच), गोपाल राम बामणिया, रोशन मीणा, कौशल्या, अनुराधा, प्रमिला सहित सैकड़ों छात्राओं एवं प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। अंत में सभी ने नशा मुक्ति एवं बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया।

