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मांडा में विधिक जागरूकता शिविर, बाल विवाह रोकथाम से साइबर अपराध तक दी कानूनी जानकारी।

मारवाड़ जंक्शन। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वावधान तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली के निर्देशानुसार एवं तालुका विधिक सेवा समिति, मारवाड़ जंक्शन के आदेशानुसार अधिकार मित्र रेखा व्यास द्वारा शकुंतला देवी पितलिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मांडा एवं डायमंड एकेडमी, मांडा में “नशा मुक्ति के साथ बाल विवाह को कहें ना” विषय पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में वीर परिवार सहायता योजना के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई।

शिविर के दौरान पीएलवी रेखा व्यास ने बाल विवाह निषेध अभियान के तहत विद्यार्थियों एवं उपस्थित प्रतिभागियों को बताया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उन्होंने बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए इसे रोकने में समाज की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।

उन्होंने सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बाल विवाह की सूचना देने के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन एवं विधिक सहायता संसाधनों के बारे में भी जागरूक किया। साथ ही कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार, लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कानूनी प्रावधान, साइबर अपराध से बचाव, नालसा पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर 15100, निःशुल्क विधिक सहायता, मध्यस्थता, लोक अदालत की प्रक्रिया, रिस्टोरिंग द यूथ अभियान तथा नवीन नालसा अभियानों की भी विस्तार से जानकारी प्रदान की।

कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों एवं स्टाफ से नशामुक्त समाज के निर्माण तथा बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया। शिविर में विद्यालय स्टाफ सहित सैकड़ों विद्यार्थियों एवं प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

Akram Khan

Written by Akram Khan

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