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जोधपुर में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध, बिना अनुमति पर सजा और जुर्माना।

जोधपुर। सुरक्षा कारणों को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ने जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 1 सितंबर से अगले आदेश तक लागू रहेगा।

 

कमिश्नर ने बताया कि हाल ही में देश में हुई घटनाओं और सुरक्षा एजेंसियों के अलर्ट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आशंका जताई गई है कि आतंकवादी संगठन व असामाजिक तत्व ड्रोन का दुरुपयोग कर सकते हैं।

 

अनुमति जरूरी

अब कोई भी व्यक्ति ड्रोन या अन्य उड़ान योग्य वस्तु का उपयोग बिना अनुमति नहीं कर सकेगा। अनुमति के लिए संबंधित डीसीपी कार्यालय में कम से कम एक सप्ताह पहले आवेदन करना होगा। अनुमति निशुल्क दी जाएगी।

 

उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें 6 महीने से 1 साल तक की कैद, 2500 से 5000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

 

प्रभावित होंगे आयोजन

यह आदेश प्री-वेडिंग शूट, पर्यटन और धार्मिक-सामाजिक आयोजनों में ड्रोन के इस्तेमाल को प्रभावित करेगा। शहर में करीब 250 पंजीकृत ड्रोन हैं।

 

जनता की मदद से निगरानी

पुलिस ने ड्रोन पर नजर रखने के लिए विशेष तंत्र विकसित किया है। किसी अनधिकृत ड्रोन की उड़ान दिखने पर तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देने की अपील की गई है।

Rj22 news

Written by Rj22 news

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