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राजस्थान हज यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी: 31 मार्च तक जमा होगी तीसरी किस्त

जयपुर/बीकानेर। हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई द्वारा वर्ष 2026 की हज यात्रा के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। स्टेट हज ट्रेनर आमीन अली रंगरेज ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान के हज यात्रियों को अपनी यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए निर्धारित समय-सीमा का पालन करना अनिवार्य है।

प्रमुख दिशा-निर्देश और भुगतान की तिथि

तीसरी किस्त की समय-सीमा: सभी हज आवेदकों को अपनी तीसरी किस्त 31 मार्च 2026 से पहले जमा करानी होगी। यह भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। भुगतान के बाद रसीद (स्लिप) स्टेट हज कमेटी को भिजवाना आवश्यक है।

पासपोर्ट संबंधी नियम: इस वर्ष हज कमेटी ने नियमों में ढील देते हुए पासपोर्ट पहले जमा करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। यात्री अपना मूल पासपोर्ट सुरक्षित रखें और उसे सीधे एम्बार्केशन प्वाइंट पर प्रस्तुत करें।

पासपोर्ट की वैधता: यात्री यह सुनिश्चित कर लें कि उनके पासपोर्ट की वैधता 31 दिसंबर 2026 तक हो और उसमें कम से कम दो पृष्ठ खाली हों।

फ्लाइट और रिपोर्टिंग प्रक्रिया

हज यात्रियों को ‘हज सुविधा ऐप’ या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपनी फ्लाइट बुकिंग की पुष्टि करनी होगी। यात्रियों को अपनी आवंटित फ्लाइट से 24 घंटे पहले संबंधित एम्बार्केशन प्वाइंट या हज हाउस पर रिपोर्ट करना अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज

यात्रा के समय निम्नलिखित दस्तावेज साथ रखें:

मूल पासपोर्ट

स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (Health Certificate)

भुगतान की रसीदें

फ्लाइट बुकिंग रसीद

दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद ही यात्रियों को एम्बार्केशन प्वाइंट से ‘हज किट’ प्रदान की जाएगी।

Rj22 news

Written by Rj22 news

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