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सवराड़ में “बाल विवाह को कहे ना” विषय पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित, छात्र-छात्राओं को दिए कानूनी अधिकारों की जानकारी।

मारवाड़ जंक्शन/सवराड़। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वावधान में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली के निर्देशानुसार एवं तालुका विधिक सेवा समिति मारवाड़ जंक्शन के आदेशानुसार सोमवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सवराड़ एवं विवेकानंद स्कूल सवराड़ में “बाल विवाह को कहे ना” विषय पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

शिविर में अधिकार मित्र रेखा व्यास ने बाल विवाह निषेध अभियान के तहत विद्यार्थियों एवं उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 की प्रमुख धाराओं की जानकारी देते हुए समाज से इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया।

रेखा व्यास ने बाल विवाह की सूचना देने के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन, निःशुल्क विधिक सहायता, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, नालसा पोर्टल, नवीन नालसा योजनाएं, मध्यस्थता एवं लोक अदालत की प्रक्रिया सहित कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार, लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कानूनी प्रावधान, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार तथा साइबर अपराध से बचाव के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी।

कार्यक्रम में कार्यवाहक प्रधानाचार्य ममता जोशी ने विद्यार्थियों से सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया। वहीं पीटीआई विक्रम सिंह जैतावत ने यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया।

इस अवसर पर सांवल प्रभात व्यास, बाबूलाल विश्नोई, राजवीर, विद्यालय का समस्त स्टाफ तथा सैकड़ों छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया।

Akram Khan

Written by Akram Khan

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