सोजत। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली के निर्देशानुसार एवं तालुका विधिक सेवा समिति, मारवाड़ जंक्शन के आदेशानुसार शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 को ग्राम सेहवाज के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय एवं आदर्श बाल विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए।
शिविर में पीएलवी श्रीमती रेखा व्यास ने “बाल विवाह को कहें ना” अभियान के तहत विद्यार्थियों एवं उपस्थित प्रतिभागियों को बाल विवाह निषेध की शपथ दिलाई। उन्होंने बताया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उन्होंने बाल विवाह निषेध अधिनियम-2006 की प्रमुख धाराओं की जानकारी देते हुए समाज में इस कुप्रथा को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। साथ ही बाल विवाह की सूचना देने के लिए उपलब्ध हेल्पलाइन एवं विधिक सहायता संसाधनों के बारे में भी बताया।
शिविर के दौरान कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार एवं लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कानूनी प्रावधानों, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकार, साइबर अपराध, निःशुल्क विधिक सहायता तथा आरटीआई अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
इसके अतिरिक्त नालसा पोर्टल एवं हेल्पलाइन नंबर 15100, नालसा संवाद योजना, नालसा जागृति योजना, नालसा डॉन योजना, नालसा साथी अभियान, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विधिक कार्यक्रमों की जानकारी साझा की गई।
वहीं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023, रिस्टोरिंग द यूथ अभियान, मध्यस्थता एवं लोक अदालत की प्रक्रिया तथा न्याय आपके द्वार अभियान के बारे में भी प्रतिभागियों को जागरूक किया गया।
कार्यक्रम में रमेश चंद, जितेंद्र कुमार, ओमप्रकाश, पवन कुमार, सांवल प्रभात व्यास सहित दोनों विद्यालयों के शिक्षक एवं सैकड़ों प्रतिभागी उपस्थित रहे। शिविर का उद्देश्य आमजन एवं विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना रहा।

