जयपुर। डिजिटल लेनदेन के बढ़ते उपयोग के बीच जल्दबाजी या लापरवाही से कभी-कभी पैसा गलत खाते में चला जाता है। ऐसे मामलों में अब घबराने की जरूरत नहीं है। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने महानिरीक्षक साइबर क्राइम शरत कविराज के निर्देशन में एक विशेष एडवाइजरी जारी की है, जिसमें गलत यूपीआई पेमेंट की स्थिति में रकम वापस पाने के तरीके बताए गए हैं।
साइबर क्राइम एसपी शांतनु कुमार सिंह ने बताया कि अगर गलती से पैसा गलत खाते में चला जाए तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 18001201740 पर शिकायत दर्ज कराएं और अपने बैंक जाकर निर्धारित फॉर्म भरें। लेनदेन का मैसेज और उसका स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखें। आरबीआई के निर्देशानुसार शिकायत तीन दिन के भीतर करना जरूरी है।
साइबर ठगी से बचाव के लिए पुलिस ने चेतावनी दी है कि बैंक डिटेल, पिन, ओटीपी जैसी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। किसी भी संदेह की स्थिति में नजदीकी पुलिस थाने की साइबर हेल्पडेस्क से या हेल्पलाइन 9256001930, 9257510100 पर संपर्क करें।
साइबर धोखाधड़ी की शिकायत 1930 नंबर पर या https://cybercrime.gov.in पोर्टल पर दर्ज की जा सकती है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि डिजिटल लेनदेन करते समय सावधानी बरतें और समय पर रिपोर्ट कर अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखें।



