पाली (मारवाड़) में युवती से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में पोक्सो कोर्ट संख्या-2 ने आरोपी को दोषी मानते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायाधीश निहालचंद ने 24 मार्च 2026 को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना 28 मई 2025 की सुबह करीब 5 बजे की है। 22 वर्षीय पीड़िता पैदल जा रही थी। इसी दौरान आरोपी ने उसे अकेला देखकर पास के एक गार्डन में जबरन ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता के शोर मचाने पर वहां मौजूद लोग मौके पर पहुंच गए, जिससे घबराकर आरोपी फरार हो गया।
घटना के बाद पीड़िता ने उसी दिन संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पूरी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक मनीष ओझा ने पैरवी की। गवाहों के बयान एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी हितेश को दोषी मानते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
मुख्य बिंदु:
28 मई 2025 को सुबह हुई घटना
गार्डन में ले जाकर किया दुष्कर्म का प्रयास
युवती के शोर से जुटे लोग, आरोपी भागा
10 महीने बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला


