जोधपुर में वकील दुर्व्यवहार प्रकरण को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई।
वायरल वीडियो का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने जोधपुर पुलिस कमिश्नर को तुरन्त SHO को निलंबित करने के आदेश दिए। साथ ही पूरे मामले की जांच एक IPS रैंक के अधिकारी से कराने के निर्देश दिए गए हैं।
कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पुलिसकर्मियों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ताकि वे आमजन से संवाद करने का सही तरीका सीख सकें। सुनवाई के दौरान पुलिस कमिश्नर ने जानकारी दी कि SHO के अलावा अन्य दोषी पुलिसकर्मियों को भी थाने से हटाने की कार्रवाई जारी है।
हाईकोर्ट ने पूरे प्रकरण की जांच एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सहित प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है

